निष्कासित कर्मचारियों के मामले पर HC ने मांगी विधानसभा सचिवालय की जांच रिपोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा, सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले पर सुनवाई की. मामले को सुनने के पश्चात वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की संशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विधानसभा सचिवालय से इस पर दो सप्ताह में अतिरिक्त जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च की तिथि नियत की है.भेदभाव का लगाया आरोप: आज निष्कासित कर्मचारियों की तरफ से कोर्ट में विधानसभा की जांच रिपोर्ट को याचिका में संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से चुनौती दी गयी. जिसमें कहा गया है कि 2001 से 2015 तक की नियुक्तियां भी अवैध हैं, वहीं साल 2016 से 2021 तक हुई नियुक्तियों की जांच की गई जो अवैध पाई गई. इसी आधार पर उन्हें निष्कासित किया गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जांच के बाद उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया. उनके साथ भेदभाव किया गया है. यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है.

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